हत्या के दोषी सगे भाइयों को हुई उम्रकैद

20- 20 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर 6- 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी

तीन वर्ष पूर्व हुए सुमित सिंह हत्याकांड का मामला

सोनभद्र। तीन वर्ष पूर्व हुए सुमित सिंह हत्याकांड के मामले में वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी सगे भाइयों को उम्रकैद व 20- 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6- 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक करमा थानांतर्गत करनवाह गांव निवासी रोहित सिंह पुत्र स्वर्गीय बीर बहादुर सिंह ने 16 जुलाई 2020 को राबर्ट्सगंज कोतवाली में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसके बड़े भाई सुमित सिंह राबर्ट्सगंज रेलवे क्रासिंग के आगे सजौर नहर के पास रहते थे। बच्चों की पढ़ाई एवं वाहन का संचालन करते थे। घटना 16 जुलाई 2020 को शाम साढ़े चार – पांच बजे के बीच की है। राजेश कुमार गुप्ता उर्फ बनारसी उर्फ कल्लू व शुभम गुप्ता पुत्रगण विष्णु गुप्ता निवासीगण कटुआपुरा, वाराणसी हाल पता राबर्ट्सगंज कचहरी रोड पर खाने पीने को लेकर पत्थर से कुच कुच कर मार रहे थे।इसी बीच घर जाते समय वह मौके पर आ गया तो शोर मचाने पर दोनों भाई मौके से भाग गए।इसके बाद भाई को लेकर अस्पताल गया तो डाक्टर ने गंभीर हालत को देखते हुए वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। वाराणसी ले जाते समय भाई की रास्ते में मौत हो गई। इस तहरीर पर सगे भाइयों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया। मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर सगे भाइयों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी सगे भाइयों राजेश कुमार गुप्ता उर्फ बनारसी उर्फ कल्लू व शुभम गुप्ता को उम्रकैद व 20- 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6- 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने बहस की।

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