12460 प्राइमरी शिक्षक भर्ती से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में।


झांसी-12460 प्राइमरी शिक्षक भर्ती का शाशनादेश 15 दिसंबर 2016 को जारी किया गया जिसके अनुसार सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा 26 दिसंबर 2016 को आवेदन की प्रकिया के लिए आवेदन जारी किया गया था जिसमे उत्तर प्रदेश के 51 जिलों में पद विज्ञापित थे और 24 जिलों में पद विज्ञापित नही थे जिसके लिए विज्ञापन में 6(ख) के अनुसार 24 जिलों (शून्य जनपद) के अभ्यर्थी को प्रथम वरीयता के साथ 51 जनपद में आवेदन करने की अनुमति दी गई थी 18 मार्च से 20 मार्च 2017 के मध्य काउंसलिंग जारी करते हुए कटऑफ जारी की गई कटऑफ से बाहर अभ्यर्थी द्वारा न्यायलय को गुमराह करते हुए एकल पीठ के आदेश से भर्ती पर रोक लगा दी गई थी और 51 जनपद के करीब 6000 (छः हजार) अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दी गई इसके पश्चात शासन के पक्ष में 31 अक्टूबर को आदेश आया जिसके अनुपालन में शासन द्वारा एनसीटीई की गाइड लाइन के अनुसार रिक्त 6470 पदो पर शून्य और 51 जनपद के साथ एक कॉमन मेरिट बनाकर अंतिम पदो तक भर्ती करने का आदेश पारित हुआ है जिसका अनुपालन शासन द्वारा जल्द से जल्द करके सेडुअल जारी करने से संबंधित, झांसी और ललितपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद आदरणीय अनुराग शर्मा जी को शून्य जनपद चयनित अभ्यर्थी राहुल प्रताप सिंह एवं उनकी झांसी टीम द्वारा संबंधित ज्ञापन दिया गया।

12460 प्राइमरी शिक्षक भर्ती से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में।

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