जनगणना नियम 2026 अधिसूचित शिक्षक भी बन सकेंगे गणनाकर्मी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जनगणना की तैयारियों को लेकर एक अहम कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत जनगणना संशोधन नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन बदले हुए नियमों के बाद अब गणनाकर्मियों के दायरे में कई नए वर्गों के कर्मचारियों को शामिल किया जा सकेगा।
अधिसूचना के अनुसार सरकारी संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त संस्थानों और निजी संस्थानों में कार्यरत शिक्षक भी गणना कार्य के लिए नियुक्त किए जा सकेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों तथा वैधानिक निकायों में काम करने वाले लोग भी इस दायित्व को संभाल सकेंगे।
जनगणना जैसा विशाल कार्य देश भर में एक साथ संपन्न होता है और इसके लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित कर्मियों की जरूरत पड़ती है। जानकारों का मानना है कि शिक्षकों और अन्य संस्थानों के कर्मचारियों को जोड़ने से मैदानी स्तर पर काम अधिक सुव्यवस्थित होगा और आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। सरकार की ओर से आगे प्रशिक्षण और नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया स्पष्ट किए जाने की उम्मीद है।



