थाना वाल्टरगंज द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या कारित करने से सम्बंधित अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा!

*शमसुलहक खान की रिपोर्ट*

*थाना वाल्टरगंज द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या कारित करने से सम्बंधित अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा!*

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना वाल्टरगंज द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या कारित करने से सम्बंधित अभियुक्त को आजीवन कारावास व रुपये 10,000/- के अर्थदंड की हुई सजा

      वादी द्वारा थाना वाल्टरगंज पर लिखित प्रार्थना-पत्र दिया गया कि दिनांक-16.06.2017 को समय करीब 06:30 बजे मेरी पुत्री उम्र करीब 31 वर्ष की शादी 12 वर्ष पूर्व सतीश चन्द्र मौर्या उर्फ़ बब्लू पुत्र रामपदारथ निवासी ग्राम रेहरा जंगल थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती के साथ हुई थी जोकि आये दिन मेरी पुत्री को मारता-पीटता रहता था | आज मेरे पास मेरे दामाद (अभियुक्त) ने काल करके बताया कि मैंने तुम्हारी लड़की को मार दिया है जिसकी लाश घर पर पड़ी है जिसे आकर ले जाओ, जिस पर मैं अपने दामाद के घर पहुंचा तो देखा कि मेरी बेटी घर के अन्दर तख़्त पर मरी पड़ी हुई थी, जिस सूचना पर थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती पर मु0अ0सं0 861/2017 धारा 302 IPC पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना वाल्टरगंज पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से आज दिनांक-19.10.2023 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम बस्ती द्वारा सतीश चन्द्र मौर्या उर्फ़ बब्लू पुत्र रामपदारथ को आजीवन कारावास व रुपये 10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।

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