*शमसुलहक खान की रिपोर्ट*
*पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना मुण्डेरवा द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दहेज के लिए हत्या कारित करने से संबंधित 02 अभियुक्तों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की हुई सजा!*
वादी द्वारा थाना मुण्डेरवा पर लिखित प्रार्थना-पत्र दिया गया कि दिनाँक 06.06.2014 को अपनी पुत्री बीना की शादी दिनेश कुमार पुत्र शिव प्रसाद ग्राम राजाचक, थाना कोतवाली
जनपद बस्ती के संग अपनी यथाशक्ति के साथ सम्पन्न किया। शादी सम्पन्न होने के पश्चात् दिनेश कुमार अपनी पत्नी वीना को लेकर श्री राम लौटन (दत्तक पिता) ग्राम चैनपुरा पोस्ट कुरियार, थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती में रहने लगे। शादी के कुछ समय बाद दिनेश कुमार दत्तक पुत्र राम लौटन पत्नी मेवाती पत्नी राम लौटन द्वारा दहेज की माँग करने लगे। जब तक मेरी शक्ति रही मैं पूरा करता रहा। अंत में कार की माँग की, जिससे मैंने मना कर दिया। इन सब बातों से नाराज दिनेश कुमार, मेवाती देवी ने मेरी पुत्री को जहर (सल्फास)खिला दिया, जिसकी सूचना वीना ने अपने पिता को सांकेतिक भाषा में बताया।अस्पताल पहुँचने पर गम्भीर स्थिति में डाक्टर ने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया जहां उसकी मृत्यु हो गयी। कृपया आवश्यक कार्यवाही करें। तहरीर के आधार पर थाना मुण्डेरवा पर मु0अ0सं0 417/2015 अन्तर्गत धारा 498A, 304B भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना मुण्डेरवा पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से आज दिनांक-16.11.2023 को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्ती द्वारा अभियुक्त 01- राम लौटन आयु लगभग 64 वर्ष पुत्र पांचू राम, निवासी-ग्राम चैनपुरवा,
थाना-मुण्डेरवा, जिला- बस्ती को IPC की धारा 498 ए में 02 वर्ष के सश्रम कारावास तथा रुपया 2000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी । 02- अभियुक्त दिनेश कुमार आयु लगभग 30 वर्ष पुत्र शिव प्रसाद, निवासी ग्राम राजाचक, थाना कोतवाली, जिला- बस्ती तथा अभियुक्ता मेवाती आयु लगभग 63 वर्ष पत्नी राम लौटन, निवासी-ग्राम चैनपुरवा, थाना-मुण्डेरवा, जिला- बस्ती को IPC की धारा 304 B में 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।