जमशेदपुर (झारखंड)। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण(डिप्लोमा छात्रों के लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण) छात्र छात्राओं जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना मेघावी छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी।
इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बैंकों को ऋण की राशि का 100% गारंटी देगी और छात्रों को 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ₹15 लाख तक का ऋण प्रदान किया जायेगा।
योजना के लाभार्थी:-
● डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु झारखण्ड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त स्कूलों के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र तथा स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के लिए झारखण्ड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त स्कूलों से 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र
● ऐसे शैक्षणिक संस्थान में अध्यनरत छात्र–छात्राएं जिनका एनआईआरएफ (NIRF) रैंक overall श्रेणी में 200 तक है या संस्थानों के संबंधित व्यक्तिगत श्रेणी में एनआईआरएफ (NIRF) रैंक 100 तक हैं या जिन्हें जैक (NAAC) द्वारा ‘ए’ या उससे ऊपर का दर्जा प्राप्त हो
● आवेदक की अधिकतम आयु 40 वर्ष
● संबंधित कोर्स के लिए किसी भी बैंक से पूर्व से शिक्षा ऋण नहीं मिला हो
● इस योजना का पूर्व लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
योजना के लाभ:-
● 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ₹15 लाख तक का आसान ऋण
● आवेदक से कोई संपार्श्विक (Collateral) नहीं लिया जाएगा
● 15 साल तक ऋण चुकाने की अवधि (पाठ्यक्रम अवधि सहित)
● कोर्स पूर्ण होने के उपरांत ऋण चुकाने हेतु एक वर्ष तक स्थगन (Moratorium) का विकल्प
● पाठ्यक्रम शुल्क और छात्रावास जैसे संस्थागत खर्चों के लिए सहायता
● गैर-संस्थागत खर्चों जैसे मेस शुल्क, यात्रा आदि के लिए 30% ऋण तक के उपयोग का प्रावधान
आवेदन प्रक्रिया:-
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा आवेदन हेतु वेब पोर्टल का निर्माण कराया जाएगा, जिसके माध्यम से आवेदन प्राप्त किया जाएगा।
आपके क्षेत्र में आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम के तहत छात्र-छात्राएं Student Information Request Form भर कर जमा कर सकते हैं।