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भाजपा नेता सहित 6 को न्यालय ने सुनाई 4 बर्ष की सजा ,

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Published on: 08-12-2023

भाजपा नेता सहित 6 को न्यालय ने सुनाई 4 बर्ष की सजा ,
लुईस चौधरी, रीतेश भदौरा, अखिलेश सतभैया सहित छह आरोपियों को चार-चार साल की

कैद, अर्थदंड किया

मारपीट के छह आरोपीगण को न्यायालय द्वारा भेजा गया जेल

टीकमगढ़ । न्यायालय उठने तक की सजा को अपर्याप्त मानकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में शरण लेकर न्याय की गुहार लगाने के बाद विजय तैवरैया के पक्ष में हुए फैसले का फरियादी सहित उनके परिजनों ने स्वागत किया है। बताया गया है कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों को चार-चार साल की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया है। बताया गया है कि न्यायालय हितेन्द्र सिंह सिसोदियाए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ द्वारा जिन आरोषियों को सजा सुनाई गई है, उनमें गजेन्द्र उर्फ लुईस चौधरी, प्रदीप भदौरा, रीतेश भदौरा, अखिलेश सतभैया, शहजाद खान, तारुण सोनी सभी निवासीवान टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ के नाम शामिल हैं। उक्त मामले में जानकारी देते हुए मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि मामला थाना कोतवाली टीकमगढ़ से संबंधित था। उक्त मामले में फरियादी विजय तैवरैया द्वारा थाना कोतवाली जाकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई थी कि 18 अक्टूबर 2012 के दिन के करीबी 10-11 बजे पपौरा जी में मारपीट का विवाद हुआ था। उसी विवाद के रंजिश के चलते सभी 6 आरोपीगण शाम को लाठी डंडे लेकर फरियादी के घर के अंदर घुस आये और सभी आरोपीगण द्वारा फरियादी व उसके परिवारजन की मारपीट की, जिससे सभी लोगों को चोटें आई थीं। फरियादी विजय तेवरैया की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली द्वारा मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आवश्यक विवेचना उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ द्वारा 09 नवम्बर 2021 को सभी 6 आरोपीगण को धारा 323, 149 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया था। उक्त मामले की सजा को अपर्याप्त मानते हुए मामले की दांडिक अपील प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। अपाल के दौरान अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्विलोकन एवं दोनों पक्ष के तर्क सुनने के पश्चात प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आज 08 नवम्बर 2023 को प्रत्येक आरोपी को धारा 458 भादवि के तहत 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3-3 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 325, 149 भादवि में 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2-2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। प्रकरण के सभी 6 आरोपीगण को न्यायालय से जेल भेजा गया।

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