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साढ़े दस वर्ष पूर्व हुए कयर हत्याकांड के मामले में दोषी तऊल को हुई उम्रकैद की सजा

Published on: 18-01-2024

50 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी

अर्थदंड की समूची धनराशि मृतक की पत्नी को मिलेगी

सोनभद्र। साढ़े दस वर्ष पूर्व हुए कयर हत्याकांड के मामले में वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खां की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी तऊल को उम्रकैद व 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रूपये मृतक की पत्नी को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक सुकरजन पुत्र कयर निवासी नेवारी टोला महम, थाना जुगैल, जिला सोनभद्र ने 8 मई 2013 को थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसके पिता और बड़े पिता के बीच पहले ही बटवारा हो चुका है। उसके पिता के हिस्से में महुआ का सूखा पेड़ था, जिसे उसके बड़े पिता काट रहे थे। जब उसके पिता और मां ने काटने से मना किया तो बड़े पिता ने गाली देते हुए उसके पिता को कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दिए। यह घटना साढ़े पांच बजे की है। लाश मौके पर पड़ी है। आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर पुलिस ने तऊल पुत्र पतंगी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया। मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी तऊल को उम्रकैद व 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रूपये मृतक की पत्नी को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने बहस की।

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