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अवैध हथियार रखने के अपराध से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को पूर्व में बिताई गयी अवधि व अर्थदंड की सजा सुनाई गई!

Published on: 03-02-2024

शमसुलहक़ ख़ान की रिपोर्ट

अवैध हथियार रखने के अपराध से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को पूर्व में बिताई गयी अवधि व अर्थदंड की सजा सुनाई गई!

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना लालगंज द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अवैध हथियार रखने के अपराध से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को पूर्व में बिताई गयी अवधि व 1000 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी-*
दिनांक 23.06.2004 को थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा दौरान चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में एक अभियुक्त झब्बर लाल विश्वकर्मा पुत्र रामदुलारे साकिन भगूरा थाना कलवारी जनपद बस्ती को अवैध शस्त्र रखने के अपराध में मु0अ0सं0 11/2004 धारा 3/25 आयुध अधिनियम में पंजीकृत किया गया। बाद विवेचना विवेचक द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
*पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना लालगंज पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 03.02.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएम बस्ती द्वारा मु0अ0सं0 11/2004 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना लालगंज के अभियुक्त झब्बरलाल विश्वकर्मा पुत्र रामदुलारे साकन भगूरा थाना कलवारी जनपद बस्ती को पूर्व में बिताई गयी अवधि व 1000 रूपये अर्थदण्ड करने की सजा सुनाई गयी!

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