जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने लोकसभा निर्वाचन के संबंध में की प्रेस वार्ता, वरीय पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, पी.डी आईटीडीए समेत अन्य पदाधिकारी रहे मौजूद

जमशेदपुर (झारखंड)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनन्य मित्तल द्वारा समाहरणालय सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित कर 09-जमशेदपुर लोकसभा चुनाव के अधिसूचना जारी करने की तिथि, नामांकन की अंतिम तिथि, स्क्रूटनी, नाम वापस लेने की तिथि, मतदान दिवस, मतगणना तथा मतदाताओं की संख्या एवं अन्य तैयारियों से संबंधित विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

वरीय पुलिस अधीक्षक श्री किशोर कौशल, उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार, पी.डी आईटीडीए श्री दीपांकर चौधरी, एसडीएम धालभूम श्रीमती पारूल सिंह, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती प्रियंका सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री पंचानन उरांव व अन्य मौजूद रहे।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 09-जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान 25 मई तथा मतगणना 04 जून को होगी। चुनावी प्रक्रिया के तहत जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी, प्रत्याशी 06 मई तक नामांकन कर सकेंगे, 07 मई को स्क्रूटनी होगी, 09 मई तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे ।

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लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत मतदान केन्द्र एवं मतदाता के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि जिले के कुल 1887 मतदान केन्द्रों पर कुल 1841646 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे जिनमें 924246 पुरूष मतदाता, 917272 महिला मतदाता तथा 128 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 1134 है ।

निर्वाचन प्रक्रिया को सुगमतापूर्वक संपन्न कराने हेतु जिले में 15 कोषांगों का गठन किया गया है जिसमें निर्वाचन कोषांग( Communication Plan & Electoral Roll), कार्मिक कोषांग, ईवीएम कोषांग, SVEEP, सामग्री कोषांग, व्यय लेखा कोषांग, Welfare, मतपत्र कोषांग, वाहन कोषांग, प्रशिक्षण कोषांग, MCC & Law & Order, DCC, Suvidha, C-Vigil, मीडिया एवं एम.सी.एम.सी, Control Room/ Complaint redressal & Voter Helpline, प्रेक्षक कोषांग, PwD’s कोषांग शामिल है ।

मीडियाकर्मियों को भी मिलेगी पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देश पर अनिवार्य सेवा के अंतर्गत विभिन्न कोषांगो के अधिकारी एवं कर्मियों को मतदान दिवस से पहले ही पोस्टल बैलेट से मतदान करा दिया जाएगा। इसके लिए कॉपरेटिव कॉलेज एवं समाहरणालय परिसर में सेन्टर बनाये जाएंगे। उन्होने मीडियाकर्मियों से भी कहा कि चूंकि मतदान के दिन उनकी भी व्यस्तता रहेगी, इसलिए सभी मीडियाकर्मी भी पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं । उन्होने शत प्रतिशत मतदाताओं को मताधिकार के प्रयोग के प्रति जागरूक करने को लेकर मीडियाकर्मियों से भी सहयोग की अपील किया ।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक तैयारियां की गई है। सभी कोषांग सक्रिय कर दिए गए हैं, जिसकी नियमित समीक्षा भी कोषांगों के वरीय पदाधिकारी द्वारा की जा रही । स्वीप कार्यक्रम के तहत वृहद स्तर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाये गए हैं, आगे भी इसे जन जन तक पहुंचाते हुए शत प्रतिशत मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा ।

दिव्यांग एवं 85+ आयु वाले मतदाताओं की सुविधा के लिए व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। वैसे दिव्यांग एवं 85+ आयु वाले मतदाता जो घर पर मतदान करना चाहेंगे, उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा का प्रावधान है। कोई भी मतदाता या आम नागरिक Voter Helpline App एवं टोल फ्री नम्बर-1950 के माध्यम से अपने बी०एल०ओ० एवं मतदान केन्द्र के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । KYC App के माध्यम से अपने अभ्यर्थियों के संबंध में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रशिक्षण का कार्यक्रम लगभग पूर्ण हो चुकी है, तैयारी पूरी है। सभी मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की नियमित समीक्षा की जा रही, कमियों को यथाशीघ्र दुरूस्त करने का निर्देश दिया गया है। पोलिंग पार्टियां दो जगहों क्रमश: को- ऑपरेटिव कॉलेज एवं एल.बी.एस.एम कॉलेज से रवाना की जाएंगी ।

सोशल मीडिया पर रहेगी कड़ी निगरानी

वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आचार संहिता के लागू होते ही सभी एफएसटी एवं एसएसटी की टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। अंतरजिला एवं अंतर्राज्यीय चेकनाका पर गहन निगरानी रखी जा रही है। वारंट/ कुर्की की कार्रवाई को भी मिशन मोड में करने का निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिया गया है।

मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत निषेधाज्ञा की कार्रवाई की जा रही। उन्होने सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखे जाने की बात कही। साथ ही अपील किया कि प्रशासन से बिना पुष्टि किए किसी भी प्रकार के भ्रामक खबर को दूसरों तक फॉर्वर्ड नहीं करें जिससे निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराने में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न हो।

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