उन्नाव पुलिस एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ADJ-03 द्वारा 04 अभियुक्तों को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 04 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता कौशल कुमार की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 01.05.2024 को मा0 न्यायालय ADG-03 के द्वारा “मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर देने” के अभियोग में 04 अभियुक्तों को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-
• दिनांक 18.03.2014 को अभियुक्तगण 1. गिन्नी उर्फ नीरज पुत्र श्रीपाल 2.अवध कुमार पुत्र शिवधार पाल 3.नीतू शर्मा उर्फ सर्वेश पुत्र अनिल कुमार 4.अनिल कुमार पुत्र स्व0 रामदत्त नि0गण सिंकदरपुर थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव द्वारा मुकदमा वादी नन्हकू पाल पुत्र फूलू नि0 सिकंदरपुर थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव के साथ मारपीट की गई, जिससे नन्हकू उपरोक्त के सिर व पैर में गंभीर चोटें आई थी। जिसके संदर्भ में थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 533/14 धारा 308/34/323/504 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 21.09.2016 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
• आज दिनांक 01.05.2024 को अभियुक्तगण उपरोक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 04 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
• अभियोजन विभाग से श्री विनय शंकर दीक्षित (ए.डी.जी.सी.), व विवेचक उ0नि0 श्री राम राज सिंह एवं पैरोकार का0 आनन्द व कोर्ट मोहिर्र का0 विपिन कुमार का विशेष योगदान रहा।

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