शमसुलहक़ ख़ान की रिपोर्ट
थाना कप्तानगंज द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दहेज हत्या करने वाले अभियुक्तों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा!
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना कप्तानगंज द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दहेज हत्या करने वाले अभियुक्तों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास व रुपये 18,000/- के अर्थदंड की हुई सजा!
वादी द्वारा थाना कप्तानगंज पर तहरीर दिया गया कि वह अपनी लड़की की शादी शादी आज से 6 वर्ष पू¬र्व शाह आलम पुत्र नईम खां निवासी कप्तानगंज बस्ती के साथ हुआ था। । उसके दामाद शाह आलम तथा उनके बड़े भाई पप्पू तथा पप्पू की पत्नी वादी मुकदमा के दामाद की बहन बिजली कम दहेज मिलने के कारण बार बार प्रताड़ित करते थे तथा ताना मारते थे। दिनांक 21-03-2013 को उपरोक्त सभी लोगों ने बिजली को करंन्ट लगाकर उसकी पुत्री शबनम को घर में ही मार डाला तथा कब्र में दफना दिए हैं।
इस तहरीर पर थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 179/2013 धारा 498A, 304-B व 201 IPC व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना कप्तानगंज पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से आज दिनांक 28.05.2024 को न्यायालय वि¬शेष न्यायाधीश एम०पी०/एम०एल०ए०/ अपर जिला ए¬वं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम बस्ती द्वारा आफताब आलम उर्फ पप्पू पुत्र मो० नईम स¬वरून्निशा पत्नी आफताब आलम निवासीगण कस्बा कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती को 10-10 वर्ष कठोर कारावास व रुपये 18,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।
अभियुक्त का विवरण-
1.आफताब आलम उर्फ पप्पू पुत्र मो० नईम निवासी कस्बा कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती उम्र 53 ¬वर्ष ।
- स¬वरून्निशा पत्नी आफताब आलम निवासी कस्बा कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती उम्र 50 वर्ष ।
सजा- 10-10 वर्ष कठोर कारावास व रुपये 18,000/- के अर्थदंड की हुई सजा ।