मा0 न्यायालय ASJ 05 गैंगस्टर कोर्ट के द्वारा 03 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता कौशल कुमार गौतम की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 01.08.2024 को मा0 न्यायालय ASJ 05 गैंगस्टर कोर्ट द्वारा “गैंगस्टर एक्ट” के अभियोग में 03 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

दिनांक 31.08.2024 को अभियुक्त 1. जमालुद्दीन, 2. जलालुद्दीन 3. पप्पू उर्फ मुईनुद्दीन पुत्रगण कल्लू बेहना निवासीगण मियांगंज थाना आसीवन जनपद उन्नाव के विरुद्ध थाना आसीवन पर मु0अ0सं0 851/14 धारा 2/3 यू.पी. गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। दिनाँक 12.02.2015 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय को प्रेषित किया गया था ।

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आज दिनांक 01.08.2024 को 03 अभियुक्तों को 03 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अभियोजन विभाग से श्री हरीश अवस्थी (एस.पी.पी.), श्री विश्वाश त्रिपाठी(एस.पी.पी.), श्री अलंकार द्विवेदी (एस.पी.पी.) व विवेचक निरीक्षक श्री सुधीर कुमार सिंह व विवेचक उ0नि0 श्री राजीव कुमार यादव एवं पैरोकार का0 विजय बहादुर व कोर्ट मोहिर्रर का0 प्रभात कुमार का विशेष योगदान रहा।

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