मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।
दिनांक 23.03.2005 को अभियुक्त सुनील पुत्र सुखलाल नि0 ग्राम जैतीपुर थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव के विरुद्ध थाना अजगैन पर मु0अ0सं0 95/05 धारा 2/3 यू.पी. गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। दिनाँक 03.09.2005 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय को प्रेषित किया गया था ।
आज दिनांक 12.08.2024 को अभियुक्त उपरोक्त को 04 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियोजन विभाग से श्री हरीश अवस्थी (एस.पी.पी.), श्री विश्वाश त्रिपाठी(एस.पी.पी.), श्री अलंकार द्विवेदी (एस.पी.पी.) व विवेचक तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री राजा सिंह एवं पैरोकार का0 ज्ञानेन्द्र सिंह व कोर्ट मोहिर्र का0 प्रभात कुमार का विशेष योगदान रहा।