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थाना दुबौलिया पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त को 2 वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड की सजा!

Published on: 27-08-2024

शमसुलहक़ ख़ान की रिपोर्ट

थाना दुबौलिया पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त को 2 वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड की सजा!

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना दुबौलिया पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त को 2 वर्ष का कारावास व रुपये 5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी!
थाना दुबौलिया पर दिनांक-30.09.2020 को पंजीकृत मु0अ0सं0-192/2020 धारा-3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट बनाम 1- सनोज पुत्र सियाराम का विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना दुबौलिया पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से अभियुक्त 1- सनोज पुत्र सियाराम को दिनांक-27.08.2024 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम/ विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) बस्ती द्वारा दोष सिद्ध पर 2 वर्ष का कारावास व रुपये 5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।

अभियुक्त का विवरण-
1- सनोज पुत्र सियाराम निवासी ग्राम सोनैसा थाना महराजगंज जनपद अयोध्या (उ0प्र0) ।

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