14 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन होगा ललितपुर

ललितपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली से प्राप्त दिशा-निदेशों के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 14 सितम्बर 2024 को सुबह 10 बजे से जनपद न्यायालय परिसर एवं जनपद की सभी तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलोक कुमार पाराशर ने आम नागरिकों से अपील की है कि वह इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहनों से संबंधित ई-चालान, आपराधिक शमनीय वाद, बैंक वसूली वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, पारिवारिक/वैवाहिक मामलें, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम, स्टाम्प अधिनियम, श्रम अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, उपभोक्ता फोरम के वाद, स्थायी लोक अदालत में लंबित वाद, नगर पालिका टैक्स वसूली वाद, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान वाद, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के अधीन बांट माप वाद, आयकर, वाणिज्य कर, जलकर, वन अधिनियम, सेवा संबंधी वाद, चेक बाउन्स के मामलें आदि के अन्तर्गत लंबित वादों एवं अन्य वादों के निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किये जायेगें। उन्होंने वादकारियों से आह्वान किया कि वह अपने लंबित वादों को आपसी सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित कराना चाहते हों तो 14 सितम्बर 2024 को समय सुबह 10 बजे जनपद न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर अपने वादों का निस्तारण कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें।

Keep Up to Date with the Most Important News

By pressing the Subscribe button, you confirm that you have read and are agreeing to our Privacy Policy and Terms of Use
Advertisement