उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि राज्य के स्थायी निवासियों या अधिवासियों को राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लाभ से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे तेलंगाना के बाहर रहते हैं या पढ़ते हैं।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्य सरकार की अपील पर नोटिस जारी किया और उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित याचिकाकर्ता कल्लूरी नागा नरसिम्हा अभिराम से जवाब मांगा।
हालांकि, राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष उन याचिकाकर्ताओं को एक बार की छूट देने पर सहमति जताई जिन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। तेलंगाना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को आश्वासन दिया कि उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए 135 छात्रों को अपवाद के तौर पर एक बार की छूट दी जाएगी।
पीठ ने कहा, अगली सुनवाई तक, तेलंगाना सरकार द्वारा दिए गए उपरोक्त बयान पर बिना किसी पूर्वाग्रह के, उच्च न्यायालय के 5 सितंबर, 2024 के आदेश पर रोक रहेगी। शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के 5 सितंबर के आदेश को चुनौती देने वाली तेलंगाना सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी।