Breaking News
From oilfield to kitchen flame: India’s crude oil and gas supply chain explainedमध्य पूर्व संकट: होर्मुज जलडमरूमध्य में थाई जहाज पर हमला; चालक दल के 3 सदस्य लापता‘माइक्रोवेव, इंडक्शन का उपयोग करें’: आईआरसीटीसी ने विक्रेताओं से खाना पकाने के तरीकों को बदलने के लिए कहा क्योंकि ईरान युद्ध के कारण एलएनजी प्रवाह बाधित हो गया हैरियल एस्टेट निवेश: प्लॉट किए गए विकास क्या हैं और इस प्रकार की रियल एस्टेट में निवेश के लिए 10 युक्तियाँएनसीईआरटी ने ‘न्यायिक भ्रष्टाचार’ अध्याय के लिए माफी मांगी, आठवीं कक्षा की किताब वापस ली। भारत समाचारकानूनों में लैंगिक भेदभाव खत्म करने के लिए यूसीसी कुंजी: सुप्रीम कोर्ट | भारत समाचारअमेरिका-ईरान युद्ध का प्रभाव: भारत भविष्य में तेल, एलपीजी, एलएनजी आपूर्ति व्यवधानों से खुद को कैसे बचा सकता है?ईरान युद्ध: सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत ने तेल उत्पादन में कटौती की क्योंकि होर्मुज व्यवधान ने ऊर्जा बाजारों को प्रभावित कियाईरान युद्ध: होर्मुज जलडमरूमध्य संकट एक महीने के भीतर वैश्विक तेल आपूर्ति को रोक सकता है, पुतिन ने चेतावनी दीरिलायंस, अंबुजा सीमेंट्स और अन्य: 10 मार्च को देखने लायक शीर्ष स्टॉक

नई दिल्ली:हाईकोर्ट का अहम फैसला, लंबे समय तक संबंध बनाने से इनकार करना हो सकता है तलाक का आधार

Follow

Published on: 11-11-2024

नई दिल्ली । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक तलाक के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि लंबे समय तक यौन संबंध बनाने से इनकार करने के आधार पर तलाक लिया जा सकता है। यह फैसला जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनादी रमेश की बेंच ने सुनाया है। कोर्ट ने यह फैसला एक पति के द्वारा लगाई गई तलाक की याचिका की सुनवाई के दौरान सुनाया है, जिसमें उसने पत्नी के यौन संबंध बनाने से मना करने पर तलाक की मांग की थी।
कोर्ट ने यह टिप्पणी पति याचिका को खारिज करते हुए की है। पति ने मिर्जापुर फैमिली कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मिर्जापुर फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता पति पेशे से डॉक्टर है. वहीं उसकी शादी जून 1999 में हुई थी। पत्नी भारतीय रेलवे की रिटायर्ड कर्मचारी है। दोनों के दो बच्चे है, जिसमें से एक बच्चा पिता के साथ रहता है और दूसरा बच्चा मां के साथ रहता है.
9 साल पहले पति ने लगाई थी तलाक की अर्जी
9 साल पहले पति ने मिर्जापुर फैमिली कोर्ट में क्रूरता के आधार पर पत्नी से तलाक की अर्जी लगाई थी। पति का आरोप था कि पत्नी ने धार्मिक गुरु की बातों में आकर यौन संबंध बनाने से इनकार कर दिया। पत्नी ने पति के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि दो बच्चों के पैदा होने से यह साबित होता है कि हम दोनों के बीच अच्छे संबंध थे।

Lokayat Darpan एक स्वतंत्र और निष्पक्ष समाचार मंच है, जहाँ हर ख़बर को सत्य, साहस और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाता है। हमारा उद्देश्य है देश-दुनिया के महत्वपूर्ण मुद्दों को बेबाकी से सामने लाना और जनता की आवाज़ को सशक्त बनाना। हम राजनीति, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, शिक्षा, रोजगार, अर्थव्यवस्था, खेल, मनोरंजन और स्थानीय मुद्दों पर विश्वसनीय व ताज़ा अपडेट प्रदान करते हैं।
Lokayat Darpan का मानना है कि पत्रकारिता सिर्फ खबरें दिखाना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता और बदलाव की रोशनी फैलाना है। इसलिए हम हर खबर को बिना पक्षपात, तथ्यों और प्रमाणों के साथ प्रकाशित करते हैं।