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महिलाओं के यौन उत्पीड़न विषय पर आयोजित हुआ विशेष विधिक साक्षरता एवं जागरुकता कार्यक्रम

Published on: 29-11-2024

रायबरेली। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश, रायबरेली राजकुमार सिंह के दिशा-निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के द्वारा महिलाओं के हितार्थ संरक्षण कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन फिरोज गाँधी डिग्री कालेज, रायबरेली में किया गया।

उक्त कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए निर्मल कुमार गौड अभियोजन अधिकारी, रायबरेली के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय में जारी विशाखा दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में उपस्थित लोगों को जानकारी प्रदान की गयी। अभियोजन अधिकारी द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013 के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गयी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अनुपम शौर्य, अपरजिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के द्वारा महिलाओं के विधिक अधिकार विषय पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और कार्यस्थल पर उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया है। अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में ऐसी शिकायतों पर विचार करने के लिए आंतरिक परिवाद समिति (आई.सी.सी.) गठित करने का भार नियोजक पर और स्थानीय परिवाद समिति (एल.सी.सी.) गठित करने का भार जिलाधिकारी पर डाला गया है।

सचिव द्वारा बताया गया कि PoSH अधिनियम यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है जिसमें शारीरिक संपर्क और यौन प्रस्ताव, यौन अनुग्रह के लिये मांग या अनुरोध, अश्लील टिप्पणी करना, अश्लील चित्र दिखाना तथा किसी भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक व्यवहार जैसे अवांछित कार्य शामिल हैं। PoSH अधिनियम 2013 में भारत सरकार द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किये जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दे को हल करने के लिये बनाया गया एक कानून है।

इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लिये एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण बनाना तथा उन्हें यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है। डा0 शमिनी श्रीवास्तव, कार्यकारी संयोजक मिशन शक्ति, फिरोज गाँधी डिग्री कालेज, रायबरेली द्वारा कार्यस्थल पर आचार संहिता विषय के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के उपरांत प्रश्नोत्तरी सत्र का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में प्रोफेसर मनोज कुमार त्रिपाठी, प्रचार्य फिरोज गाँधी डिग्री कालेज, रायबरेली, इंजी0 अतुल भार्गव, डा0 सोनम कुमारी रावत व डा0 अलका सिंह व पराविधिक स्वयं सेवक पूनम सिंह, अर्चना सिंह, प्रतिभा अवस्थी, मिथलेश, सौम्या मिश्रा, मनोज कुमार प्रजापति व पवन कुमार श्रीवास्तव उपस्थित रहे।

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