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तंबाकू नियंत्रण हेतु 143 लोगों पर की गई जुर्माने की कार्यवाही

Published on: 04-12-2024

रायबरेली। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देशन व अपर जिला अधिकारी प्रशासन सिद्धार्थ के मार्गदर्शन में जनपद की सभी 6 तहसीलों एवं ब्लॉकों में पर प्रशासन स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, खाद्य पूर्ति एवं पुलिस विभाग के सहयोग से वृहद स्तर पर तंबाकू नियंत्रण हेतु एनफोर्समेंट की गतिविधि संपादित की गई।

जनपद में उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में सचल/प्रवर्तन दल द्वारा कोटपा अधिनियम-2003 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला अस्पताल (पुरुष एवं महिला) विकास भवन आस-पास के परिसर मे बाहर दुकानों पर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान/तम्बाकू उत्पादों का प्रचार प्रसार कर रहे एवं बिना चित्रमय चेतावनी प्रदर्शित हुई तंबाकू उत्पादन की बिक्री कर रहे दुकानों पर सचल दल में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा० अरविन्द्र कुमार, पुलिस प्रशासन द्वारा सघन छापेमारी करते हुए चेतावनी व न्यूनतम् जुर्माने की कार्यवाही करते हुए 17 लोंगो पर रु० 3200 एंव तहसीलों एवं ब्लॉकों में 126 लोंगो पर रु० 10730 के जुर्माने की कार्यवाही की गई।

साथ ही तंबाकू उत्पादों का प्रचार प्रसार ना करें एवं बिना चित्रमय चेतावनी प्रदर्शित हुई तंबाकू उत्पादन की बिक्री न करनें, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा तम्बाकू उत्पादों के क्रय/विक्रय व उपयोग न किये जाने हेतु भी चेतावनी दी गयी, साथ ही आगे भी इस प्रकार की छापेमारी समय-समय पर की जाती रहेगी एवं उल्लंघन करने पर दोषियों के विरूध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ताकि जनपद रायबरेली को तम्बाकू मुक्त एवं जनपद वासियों को तम्बाकू/धूम्रपान से होने वाले स्वास्थ्य हानि से बचाया जा सके।

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