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जिला कारागार में बन्दियों के विधिक अधिकार विषय पर आयोजित हुआ जागरुकता शिविर

Published on: 07-12-2024

रायबरेली। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली राजकुमार सिंह के दिशा-निर्देशन में अनुपम शौर्य अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली द्वारा जिला कारागार, रायबरेली का निरीक्षण किया गया।

इस दौरान अपर जिला जज/सचिव द्वारा जिला कारागार की पुरुष बैरक व महिला बैरक, पाकशाला व लीगल ऐड क्लीनिक का निरीक्षण किया गया। सचिव द्वारा बन्दियों से पूछा गया कि उनके पास अधिवक्ता है अथवा नहीं तथा ऐसा कोई बन्दी तो नहीं है जिसकी जमानत न्यायालय से होने के बाद भी जमानतदार न दाखिल होने के कारण रिहाई नहीं हो सकी हो।

निरीक्षण के पश्चात जिला कारागार में बन्दियों की सुविधा हेतु संचालित बन्दी रेडियों के माध्यम से अनुपम शौर्य, अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समस्त बन्दियों को विधिक अधिकारों व निःशुल्क अधिवक्ता के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी।
उक्त अवसर पर जिला कारागार में निरुद्ध नवीन बन्दियों को विधिक रुप से जागरुक करने हेतु विधिक जागरुकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में उपस्थित नवीन बन्दियों को उनके विधिक अधिकार बताये गये तथा यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जेल में स्थित लीगल ऐड क्लीनिक के माध्यम से मदद ले सकते है। शिविर में बन्दियों को लीगल एड डिफेन्स काउन्सिंल के कार्यों से परिचय कराते हुए उन्हें बताया गया कि निःशुल्क अधिवक्ता के रुप में सभी बन्दी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिंल की सेवाये ले सकते है।

दौरान निरीक्षण जेल अधीक्षक अमन कुमार सिंह, जेलर हिमाशुँ रौतेला, डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिंल जय सिंह यादव, जेलर सुमैया परवीन, डिप्टी जेलर धर्मपाल सिंह, अंकित गौतम व पराविधिक स्वयं सेवक मनोज कुमार प्रजापति उपस्थित रहे।

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