यूरोपीय संघ ने प्लास्टिक निर्यात पर नया नियम लागू किया

ब्रसेल्स। यूरोपीय संघ ने प्लास्टिक कचरे के निर्यात पर नया कड़ा नियम लागू कर दिया है। नए नियम के तहत अब संघ के देश पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक भी आसानी से बाहर नहीं भेज सकेंगे। यूरोपीय अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद प्लास्टिक कचरे के अवैध निर्यात को रोकना है।
पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय से विकसित देश अपना प्लास्टिक कचरा गरीब देशों को भेजते रहे हैं। नए नियम के बाद केवल प्रमाणित पुनर्चक्रण केंद्रों को ही कचरा भेजा जा सकेगा। उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
विश्लेषकों का मानना है कि इस कदम से यूरोप में घरेलू पुनर्चक्रण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। वहीं कई अफ्रीकी और एशियाई देशों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। पर्यावरण संगठनों ने इसे समुद्री प्रदूषण रोकने की दिशा में अहम कदम बताया है।
कई विकासशील देशों के प्रतिनिधियों ने कहा कि अब उनके तटों पर प्लास्टिक कचरा नहीं उतरेगा। पर्यावरण अर्थशास्त्रियों के अनुसार नए नियम से पुनर्चक्रण उद्योग में निवेश बढ़ेगा। कुछ यूरोपीय कंपनियों ने नियम के पालन के लिए अपनी आपूर्ति शृंखला बदलने की घोषणा की है। अगले वर्ष इस नियम की समीक्षा के लिए विशेष समिति की बैठक होगी।



