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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह जून, जुलाई एवं अगस्त 2025 के लिए किया जा रहा अग्रिम खाद्यान्न वितरण

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Published on: 05-06-2025

 

जमशेदपुर (झारखंड)। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभुकों को आगामी तीन माह – जून, जुलाई एवं अगस्त 2025 – के लिए खाद्यान्न का अग्रिम वितरण सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

इस कार्य के सफल एवं समयबद्ध निष्पादन के लिए खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड, रांची द्वारा प्राप्त निर्देशों के आलोक में यह व्यवस्था की गई है।

खाद्यान्न वितरण की निर्धारित अवधि निम्नवत् है :-
जून एवं जुलाई 2025 का वितरण: 01 जून से 15 जून 2025 तक

अगस्त 2025 का वितरण: 16 जून से 30 जून 2025 तक

जिले के कुल 4,34,255 परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे। जन वितरण प्रणाली (PDS) के दुकानदारों को ई-पॉस मशीन के माध्यम से प्रत्येक माह के लिए अलग-अलग लेनदेन (Separate Transactions) के साथ खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक माह के लिए लाभुकों को अलग-अलग पर्ची (रसीद) निर्गत की जाएगी तथा हर बार अलग-अलग बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होगा।

इस संबंध में सभी दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि निर्धारित अवधि के भीतर ही खाद्यान्न का वितरण किया जाए। अन्यथा, समय सीमा का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानों की अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही, जिले के सभी पणन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुभाजन क्षेत्र के पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में कुल 16,49,662 लाभुकों तक समयबद्ध खाद्यान्न वितरण की सतत निगरानी करें।

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