बाल्टीमोर पुल दुर्घटना का मुकदमा हुआ दर्ज

बाल्टीमोर ब्रिज ढहने का मामला: अमेरिकी न्याय विभाग ने बुधवार को बाल्टीमोर पुल दुर्घटना के लिए जिम्मेदार मालवाहक जहाज के मालिक और प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। विभाग ने कंपनी से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के हर्जाने की मांग की है, जो उसे पानी से मलबा हटाने और बंदरगाह को फिर से खोलने के लिए खर्च करना पड़ा। मैरीलैंड में दायर मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि जहाज ‘डाली’ ने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम का सही तरीके से रखरखाव नहीं किया था, जिसके कारण इस साल मार्च में फ्रांसिस स्कॉट पर पुल के खंभे से उसकी टक्कर हो गई थी।

दुर्घटना टाली जा सकती थी

मुकदमे में कहा गया है कि “यह दुर्घटना पूरी तरह से टाली जा सकती थी”, साथ ही कहा गया कि जून में बंदरगाह को पूरी तरह से फिर से खोलने से पहले बाल्टीमोर बंदरगाह पर वाणिज्यिक गतिविधि महीनों तक बाधित रही। अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने एक लिखित बयान में कहा, “न्याय विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि चैनल को साफ करने और बाल्टीमोर बंदरगाह को फिर से खोलने की लागत उन कंपनियों द्वारा वहन की जाए, जिन्होंने दुर्घटना का कारण बना, न कि अमेरिकी करदाताओं द्वारा।”

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यह जहाज बाल्टीमोर से श्रीलंका जा रहा था

यह मुकदमा जहाज के मालिक ग्रेस ओशन प्राइवेट लिमिटेड और मैनेजर सिनर्जी मरीन ग्रुप के खिलाफ दायर किया गया है, दोनों ही सिंगापुर से परिचालन करते हैं। कंपनियों ने दुर्घटना के कुछ दिनों बाद एक याचिका दायर की थी जिसमें उनके कानूनी दायित्व को सीमित करने का अनुरोध किया गया था। जहाज बाल्टीमोर से श्रीलंका जा रहा था, तभी बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण इसके कुछ सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया और जहाज पुल के एक खंभे से टकरा गया। इससे पुल ढह गया। दुर्घटना के समय पुल पर सड़क की मरम्मत का काम कर रहे छह लोगों की मौत हो गई।

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