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डीएम ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर की बैठक

Published on: 28-10-2024

-दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर तक: डीईओ

-जनपद में 09, 10, 23 व 24 नवम्बर को चलेगा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान*

-01.01.2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा विशेष अभियान की तिथियों में मतदेय स्थलों पर जाकर मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करायें: डीईओ

रायबरेली। अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन सभागार में उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ व समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई।

बैठक में उन्होंने बताया कि निर्वाचन नामावलियों के विशेष संक्षिप्त परीक्षण की गतिविधियों के संबंध में समय सारणी निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार एकीकृत आलेख्य निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024 (मंगलवार) को किया जायेगा तथा 29 अक्टूबर 2024 (मंगलवार) से 28 नवम्बर 2024 (बृहस्पतिवार) तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की अवधि निर्धारित की गई है।

पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष अभियान की तिथियां 09 नवम्बर 2024 (शनिवार), 10 नवम्बर 2024 (रविवार), 23 नवम्बर 2024 (शनिवार) एवं 24 नवम्बर 2024 (रविवार) को निर्धारित हैं। 24 दिसम्बर 2024 (मंगलवार) तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा तथा 6 जनवरी 2025 को निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा।

विशेष अभियान की तिथि के अनुसार प्रत्येक मतदेय स्थल पर सम्बन्धित बी0एल0ओ0 मतदाता सूची के साथ दावे/आपत्ति प्राप्त करने हेतु उपस्थित रहेंगे। उन्होंने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि8 मतदाता सूची 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर 2024 तक समस्त मतदान केंद्रों पर देखने हेतु उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि समस्त मतदेय स्थलों पर एक सप्ताह के अन्दर बी0एल0ए0 (बूथ लेवल एजेण्ट) को नियुक्त कर इसकी एक प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय रायबरेली में तक उपलब्ध करा दें।

जिलाधिकारी ने संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि आयोग के निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दावे और आपत्तियों की निर्धारित सूची फॉर्म इत्यादि साप्ताहिक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त पूरक सूचियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट https://ecouttarpradesh.nic.in/ पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं जिसका किसी भी व्यक्ति द्वारा उनका अवलोकन किया जा सकता है।

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वेबसाइट www.ceouttarpradesh.nic.in पर search your Name Electoral Roll बटन पर क्लिक करके मतदाताओं द्वारा अपने से संबंधित विवरण की पुष्टि की जा सकती है तथा अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन में वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड करके भी मतदाता सेवाएं प्राप्त कर सकतें हैं।

जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि मा0 आयोग के निर्देशानुसार ‘कोई भी मतदाता छूटे ना’ के क्रम में समस्त अर्ह मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से शामिल किए जाएं इसमें किसी भी प्रकार की अनियमित ना बरती जाए।

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