रायबरेली। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार व मा0 अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश रायबरेली तरुण सक्सेना के दिशा-निर्देशन में जनपद न्यायालय रायबरेली में 14 सितम्बर 2024 को प्रातः 10 बजे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनुपम शौर्य के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक स्तर पर शमनीय दाण्डिक मामलों,लघु दाण्डिक मामलों, ई-चालानों, सिविल मामलों, बैंक से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामलों, बीमा से सम्बन्धित मामलों, विद्युत से सम्बन्धित मामलों, जल से सम्बन्धित मामले, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से सम्बन्धित मामलों, परिवार न्यायालय से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है । अपर जिला जज/सचिव अनुपम शौर्य द्वारा बताया गया कि ई-चालानी व चेक बाउंस के मामलों का बहुत ही सरल व सहज तरीके से लोक अदालत में निस्तारण कराया जा सकता है।