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राम मन्दिर, नयामोड चौक, नयामोड बस स्टैण्ड, दुन्दीबाग, कॉपरेटिव कॉलोनी, सेक्टर-2 एवं सेक्टर 1 में चलाया गया विशेष छापामारी अभियान

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Published on: 20-01-2025

 

  • सिटी थाना क्षेत्र में दुकानों पर लगे सिगरेट के विज्ञापन वाले पोस्टर को हटाया गया
  • खुले में धुम्रपान का सेवन न करें- जिला परामर्शी

बोकारो (झारखंड)। आज दिनांक 20 जनवरी, 2025 को बोकारो स्टील सिटी अंतर्गत सिटी थाना क्षेत्र में कोटपा-2003 के अनुपालन हेतु राम मन्दिर, नयामोड चौक, नयामोड बस स्टैण्ड, दुन्दीबाग, कॉपरेटिव कॉलोनी, सेक्टर-2 एवं सेक्टर 1 में विशेष छापामारी अभियान चलाया गया, जिसमें सिगरेट और अन्य तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा-2003) की धारा 4 व 6ंए, 6बी व ई-सिगरेट की जांच की गई।

छापामारी के दौरान कुल 107 दुकानों की जांच की गई जिसमें 26 व्यक्ति व दुकानदार कोटपा कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया जिन्हें कोटपा की धारा 4, 6ए एवं 6बी के अन्तर्गत चालान काटकर 3830 रू अर्थदन्ड की वसूली की गई।

खुले में धुम्रपान का सेवन न करें

जिला परामर्शी मो0 असलम ने बताया कि आज का कोटपा के तहत जो विशेष अभियान चलाया गया उसमें दुकानो पर लगे सिगरेट के विज्ञापन का पोस्टर हटाया गया और सभी विक्रेता/दुकानदार से कोटपा 2003 की धारा 6 ए में वर्णित प्रावधानों के आलोक में वैधानिक चेतावनी वाले बोर्ड (आकार एवं मापदण्ड) के अनुरूप जिसमें लिखा हो ’’18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनन अपराध है’’ प्रमुखता से प्रदर्शन कराया गया।

उन्होंने आगे बताया कि सभी दुकानदारो को अवगत कराया कि सिंगल सिगरेट की बिक्री करना कोटपा 2003 की धारा 7 के तहत सिगरेट पर बने चेतावनी चित्र का उल्लंघन है।

उन्होंने सभी दुकानदारों से अनुरोध किया गया है कि बिना वैधानिक चेतावनी वाले सिगरेट अथवा तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न करें। साथ ही सभी आमजनमानस से अनुरोध है कि खुले में धुम्रपान का सेवन न करें क्योंकि आपके द्वारा छोडे गये धुएं (पैसिव स्मोकिंग) से आपके सामने खेडे व्यक्ति या आने जाने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है।

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि, सिटी थाना की गशती बल व मोबाईल टाईगर टीम साथ में उपस्थित थे।

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