इंटरनेट बंदी मुद्दे पर गृह सचिव ने अदालत में हलफनामा दिया

नई दिल्ली। इंटरनेट सेवा बंद करने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। अदालत में यह विषय नागरिक सुविधाओं और कानून-व्यवस्था के बीच संतुलन से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इंटरनेट बंदी से पढ़ाई, कामकाज और जरूरी सेवाएं प्रभावित होती हैं, इसलिए ऐसे फैसलों में स्पष्ट प्रक्रिया होनी चाहिए। सरकार की ओर से सुरक्षा कारणों और परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार अदालत का रुख भविष्य में इंटरनेट बंदी के नियमों को स्पष्ट कर सकता है। प्रशासनिक स्तर पर भी इस मुद्दे पर पारदर्शिता की मांग बढ़ी है। अगली सुनवाई में हलफनामे पर बहस होगी। फिलहाल सभी पक्ष अदालत के निर्देश की प्रतीक्षा कर रहे हैं।



