प्रदर्शन घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश जारी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन से जुड़ी घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। एसआईआर मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश सामने आया। अदालत का कहना है कि फुटेज जांच के लिए अहम साक्ष्य हो सकता है, इसलिए उसे नष्ट नहीं होने देना चाहिए। दिल्ली पुलिस को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करना होगा। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार संबंधित थानों और नियंत्रण कक्षों को फुटेज संरक्षित रखने के निर्देश दिए जाएंगे। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि वीडियो साक्ष्य से घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच संभव होगी। अदालत ने मामले में पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। अगली सुनवाई में अनुपालन रिपोर्ट पर विचार हो सकता है।



