डल झील में मोटरबोट जेट स्की पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई

श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील को लेकर हाईकोर्ट ने एक सख्त और महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने झील में मोटरबोट और जेट स्की के संचालन पर रोक लगा दी है। यह फैसला झील में बढ़ते प्रदूषण और लगातार घटते जलस्तर को लेकर जताई गई चिंताओं के बाद आया है। अदालत का मानना है कि ईंधन से चलने वाले इन साधनों से पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है और झील के नाजुक पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। डल झील केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि हजारों लोगों की आजीविका और शहर की पहचान से भी जुड़ी है। शिकारा चलाने वाले स्थानीय लोगों और झील के आसपास रहने वाले परिवारों के लिए इसका संरक्षण बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि झील को बचाने के लिए ऐसे कदम लंबे समय से अपेक्षित थे। साथ ही झील में गिरने वाले गंदे पानी और अतिक्रमण पर भी नियंत्रण की मांग उठ रही है। प्रशासन को अदालत के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि रोक के बाद झील की स्थिति में कितना सुधार आता है।



