मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 12.07.2024 को मा0 न्यायालय ASJ 05 गैंगस्टर कोर्ट के द्वारा “गैंगस्टर एक्ट” के अभियोग में 02 अभियुक्तों को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।
दिनांक 25.01.2011 को अभियुक्तगण 1. मुन्नू सिंह पुत्र जगतपाल सिंह नि0 ग्राम बरुआ थाना अजगैन जनपद उन्नाव 2.सुरेश मिश्रा पुत्र रामभजन नि0 ग्राम कटेहरू थाना असोहा जनपद उन्नाव के विरुद्ध थाना असोहा पर मु0अ0सं0 119/11 धारा 2/3 यू.पी. गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 02.05.2011 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
आज दिनांक 12.07.2024 को अभियुक्तगण उपरोक्त को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।अभियोजन विभाग से श्री हरीश अवस्थी (एस.पी.पी.), श्री विश्वाश त्रिपाठी(एस.पी.पी.), श्री अलंकार द्विवेदी (एस.पी.पी.) व विवेचक तत्कालीन थानाध्यक्ष सोहरामऊ श्री गुलाब शंकर पाण्डेय एवं पैरोकार का0 संतोष कुमार व कोर्ट मोहिर्र का0 प्रभात कुमार का विशेष योगदान रहा।