एसआईआर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई

मंगलवार 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। राहुल गांधी और ओवैसी सहित तेरह विपक्षी नेताओं की याचिकाओं में चुनाव आयोग की ओर से अपनाई गई एसआईआर प्रक्रिया के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने आंकड़ों के ऑडिट और एसआईआर पर रोक की मांग की है। चुनाव आयोग ने अदालत में जवाब देते हुए कहा कि एसआईआर से जुड़े सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं और फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के हलफनामे का जवाब देने के लिए दस दिन का समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को तय की है। महाराष्ट्र में एसआईआर के मामले में भी अदालत ने मतदाता सूची में बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने को लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। इस मुद्दे पर एक और दो नवंबर को राजनीतिक टकराव की भी चर्चा है, क्योंकि विपक्ष ने ‘वोट बचाओ’ का नारा दिया है, जबकि सत्तापक्ष ‘अराजकता हटाओ’ अभियान की बात कर रहा है। अदालत की अगली सुनवाई पर सभी की नजर रहेगी, क्योंकि इसका असर देश भर में चल रही मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया पर पड़ेगा।



