दिव्यांग पेंशन के लिए दिव्यांगता सीमा घटाकर चालीस प्रतिशत हुई

लखनऊ। सामाजिक सहायता योजना से जुड़ा एक अहम बदलाव सामने आया है। दिव्यांग पेंशन के लिए जरूरी दिव्यांगता की सीमा घटाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। इससे अब अधिक दिव्यांगजन पेंशन के दायरे में आ सकेंगे और उन्हें आर्थिक सहायता मिल सकेगी। पहले अधिक प्रतिशत की शर्त के कारण कई जरूरतमंद लोग लाभ से वंचित रह जाते थे। सामाजिक संगठनों ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे छोटे कस्बों और गांवों के दिव्यांगजनों को विशेष राहत मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार पात्रता की जांच नियमानुसार होगी और आवेदन प्रक्रिया को सरल रखने का प्रयास किया जाएगा। लाभार्थियों को जरूरी प्रमाणपत्र और दस्तावेज समय पर तैयार रखने की सलाह दी गई है। यह बदलाव सामाजिक सुरक्षा के दायरे को व्यापक बनाने की दिशा में देखा जा रहा है।



